उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड में मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमनात दे दी है. दोनों ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी.
कोर्ट ने 15 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसके बाद आज दोनों को राहत दे दी है. आजम खान को जमानत के फैसले से उनके समर्थकों में ख़ुशी की लहर दौड़ गयी है.
रामपुर MP-MLA कोर्ट ने सुनाई थी सात साल की सजा यहां बता दें कि दो पैन कार्ड मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई थी.
इसके बाद दोनों ने फैसले को चुनौती दी, लेकिन अप्रैल 2026 में रामपुर की सत्र अदालत से भी उन्हें राहत नहीं मिली. इसके बाद पिता-पुत्र ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था.
आजम खान और अब्दुल्ला आजम की याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 15 अक्टूबर को सुनवाई पूरी हुई थी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.