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रविवार, 1 नवम्बर 2026 · हिंदी समाचार
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राजनीति

आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को हाईकोर्ट से राहत, मिली जमानत

आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड में मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमनात दे दी है.

मुख्य बातें
  • 1-आजम खान को बड़ी राहत.
  • 2-दो पैन कार्ड मामले में मिली जमानत.
  • 3- बेटे अब्दुल्ला आजम को भी जमानत.
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आजम खान और अब्दुल्ला आजम

सोशल मीडिया

उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड में मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमनात दे दी है. दोनों ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी. कोर्ट ने 15 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसके बाद आज दोनों को राहत दे दी है. आजम खान को जमानत के फैसले से उनके समर्थकों में ख़ुशी की लहर दौड़ गयी है.

रामपुर MP-MLA कोर्ट ने सुनाई थी सात साल की सजा 

यहां बता दें कि  दो पैन कार्ड मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद दोनों ने फैसले को चुनौती दी, लेकिन अप्रैल 2026 में रामपुर की सत्र अदालत से भी उन्हें राहत नहीं मिली.  इसके बाद पिता-पुत्र ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था.

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आजम खान और अब्दुल्ला आजम की याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 15 अक्टूबर को सुनवाई पूरी हुई थी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब अदालत ने दोनों को जमानत देने का फैसला सुनाया है.

क्या है दो दो पैन कार्ड का मामला ?

दरअसल यह मामला 2019 में दर्ज मुकदमे से जुड़ा है.  बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर रामपुर के सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. आरोप था कि अब्दुल्ला आजम खान के पास अलग-अलग जन्मतिथियों वाले दो पैन कार्ड थे. शिकायत के मुताबिक, इन दस्तावेजों का इस्तेमाल चुनावी हलफनामे समेत अन्य कार्यों में किया गया था. इस मामले में आजम खान की भूमिका भी जांच के दायरे में आई थी.

रामपुर जेल में बंद हैं आजम खान और अब्दुल्ला आजम 

सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 17 नवंबर 2025 को रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने दो पैन कार्ड में दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई थी. बाद में इसे बढाकर 10 साल कर दिया गया था. तब से वे जेल में है. इससे पहले 23 महीने की सजा काटकर 23 सितंबर 2025 को जमानत पर बाहर आए थे. लेकिन महज 52 दिन के अंदर फिर से जेल जाना पड़ा था.

22 अक्टूबर को अखिलेश यादव ने की थी मुलाक़ात 

इसी महीने 22 अक्टूबर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रामपुर जेल में बंद अखिलेश यादव से 45 मिनट तक मुलाक़ात की थी. जिसके बाद कई राजनीतिक मायने निकाले गए थे. तब अखिलेश यादव ने कहा था कि आजम थे, आजम हैं और आजम रहेंगे. अब जमानत मिलने के बाद उसे इससे जोड़ा जा रहा है.

आजम खान और अब्दुल्ला आजम
आजम खान और अब्दुल्ला आजम
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Jai Prakash
लेखक के बारे में
Jai Prakash · पॉलिटिकल डेस्क

चौकस खबर के एडिटर। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राष्ट्रीय राजनीति, अपराध और ज़मीनी मुद्दों पर रिपोर्टिंग।

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