इंडियन रेलवे ने यात्रियों के लिए बड़ा फैसला लिया है, जिसमें अब यात्री रात के समय यात्रा करते हुए रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक अपना मोबाइल चार्ज नहीं कर सकेंगे. रेलवे बोर्ड ने इसको लेकर सभी जोनल रेलवे को निर्देश जारी किए है. इस दौरान किसी को भी छूट नहीं मिलेगी. इसमें लापरवाह कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी.
दक्षिण पूर्व रेलवे में फटा था पॉवर बैंक
यहां बता दें कि यह फैसला दक्षिण पूर्व रेलवे में एक यात्री के पॉवर बैंक फटने के बाद लिया गया है. जानकारी के मुताबिक, 25 अक्टूबर को मुंबई-हावड़ा मेल में ओडिशा के बंडामुंडा के पास बी-3 कोच में चार्जिंग पॉइंट में लगा पॉवर बैंक फट गया था. जिसके बाद सुरक्षा के तहत यह फैसला लिया गया.
2014 में भी जारी हो चुका आदेश
ट्रेन में रात में मोबाइल चार्जिंग को लेकर इससे पहले 19 जून 2014 को भी आदेश जारी हो चुका था. जिसमें रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के आदेश दिए थे. इसके बाद मार्च 2021 में इस व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए थे.
यह भी पढ़ें: उमर अब्दुल्ला ने निधि राजदान से की शादी, तस्वीरें वायरल
औचक निरीक्षण के साथ कार्रवाई की तैयारी
रेलवे बोर्ड इसको लेकर बेहद गंभीर है, जिसमें अब इस आदेश का पालन कराने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. इसके साथ ही जिम्मेदारी भी तय की जाएगी. वहीं वरिष्ठ अधिकारी औचक निरीक्षण भी करेंगे. इस मामले में कोई भी लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.
रेलवे ने यात्रियों से सहयोग की अपील की है और रात के समय मोबाइल इस्तेमाल न करने की सलाह भी दी है. ऐसे में यात्रियों को दिन में अपना मोबाइल चार्ज करने को कहा गया है. ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो.
रेलवे के इस फैसले को लागू करने में सबसे ज्यादा दिक्कत रेल कर्मियों के सामने आने का अनुमान है, जिसमें यात्रियों को इसके लिए समझाना और तैयार करना बड़ी चुनौती होगा. कई बार रेल कर्मियों और यात्रियों में विवाद की गुंजाइश बन जाती है. लेकिन यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रेल प्रशासन को इसे हर हाल में लागू कराने की प्राथमिकता है.
टिप्पणियां (0)
अभी तक कोई टिप्पणी नहीं। पहली टिप्पणी आप करें।