दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सरकार ने अभी से एहतियाती कदम उठाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत आज दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-1 लागी कर दिया गया है.
क्योंकि दोपहर में AQI 244 दर्ज किया गया, जोकि बेहद खराब श्रेणी में आता है. जबकि एक दिन पहले ही यह 179 दर्ज हुआ था. जिसके बाद तुरंत ही यह फैसला लागू किया गया.
दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ग्रैप-1 लागू होने की जानकारी दी. इसके तहत अब निर्माण कार्यों पर धूल नियंत्रण के साथ डीजल वाहनों व प्रदूषण फैलाने वाले अन्य कारकों पर सख्ती शुरू कर दी जाएगी.
ग्रैप-1 में क्या-क्या बदलेगा? 1. होटल और रेस्तरां में कोयले-लकड़ी वाले तंदूर पर रोक GRAP-1 के तहत होटल, रेस्तरां और खुले खाने-पीने के प्रतिष्ठानों में कोयले या लकड़ी से चलने वाले तंदूर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी.
इसके स्थान पर LPG, बिजली या अन्य स्वच्छ ईंधन वाले उपकरणों का इस्तेमाल करना होगा. 2. निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल पर सख्ती निर्माण और तोड़फोड़ वाली जगहों पर धूल को नियंत्रित करने के उपायों का पालन करना जरूरी होगा.