UP में रिटेल फार्मेसी के लिए पब्लिक वेबसाइट जरूरी: FSDA प्रदेश में 1 नवंबर से लागू होगा FSDA का नया नियम यूपी में फ़ूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानि FSDA की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है.
सुरक्षित दवा और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के लिए अब 1 नवंबर से सभी रिटेल फार्मेसी के लिए वेबसाइट जरूरी होगी. इस वेबसाइट पर दवा के स्टॉक से लेकर ख़रीद-बिक्री की क़ीमत भी लिखनी पड़ेगी.
प्रदेश में तमाम अस्पताल फार्मेसियों की जानकारी भी ऑनलाइन होगी. फार्मासिस्ट के लाइसेंस समेत कई महत्वपूर्ण जानकारियां इस वेबसाइट पर अपडेट करनी होंगी. ड्रग इंस्पेक्टर लगातार इसकी निगरानी करेंगे.
औषधि प्रशासन का फैसला मरीजों के हित और दवा कारोबार में पारदर्शिता लाने के लिए लिया गया है. वेबसाइट में क्या जानकारी होगी?
फार्मेसी का लाइसेंस नंबर फार्मासिस्ट का नाम लाइसेंसी परिसर दवा स्टॉक से जुड़ी जानकारी दवा की ख़रीद क़ीमत और बिक्री कीमत नए थोक लाइसेंस भी मिलेंगे फ़ूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से दवा कारोबारियों को सहूलियत देने का ऐलान भी किया गया है.