मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की माँग सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दी है. हालांकि चुनाव आयोग के चौदह फैसलों में मतभेद के आरोपों पर सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब दाख़िल करने को कहा है. अब इस मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी.
ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने की मांग ख़ारिज
सोमवार को देश की सबसे बड़ी अदालत ने SIR के मुद्दे पर लापरवाही का आरोप लगाने वाली उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने की माँग की गई थी. अदालत ने ज्ञानेश कुमार के ख़िलाफ़ फ़िलहाल किसी कार्यवाही से साफ़ इंकार कर दिया. किसी तरह के अंतरिम आदेश की मांग भी कोर्ट ने खारिज कर दी.
चुनाव आयोग को नोटिस जारी
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब दाख़िल करने को कहा है. चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद और बिना आम सहमति लिए गए फैसलों को लेकर कोर्ट ने कहा है कि आयोग जवाब दाख़िल करे. CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की. हालांकि अदालत ने ये ज़रूर कहा कि यदि फैसलों में असहमति की बात साबित होती है तो अदालत उन निर्णयों को वापस लेने या पुनर्विचार के लिए कह सकती है.
फ़िलहाल अदालत अब इस मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगी. इस बीच चुनाव आयोग एसआईआर प्रक्रिया में असहमति के आरोपों पर अपना जवाब दाख़िल करेगा. देश की नज़र इस महत्वपूर्ण मामले पर बनी हुई है.
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