मेरठ में चर्चित नीले ड्रम में फांसी की सजा पा चुके मुस्कान और साहिल ने सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की है. दोनों ने निचली अदालत के फैसले को रद्द करने की मांग की है. दोनों को 14 अक्टूबर को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी.
जेल सूत्रों के मुताबिक मुस्तान रस्तोगी और साहिल ने अपने वकील के माध्यम से अपील करवाई है. इससे पहले भी सजा के बाद उनकी वकील ने कहा था कि अगर उनके बंदी चाहेंगे तो इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे.
14 अक्टूबर को सुनाई गई थी सजा
यहां बता दें कि अदालत ने एक साल पुराने सौरभ हत्याकांड में 30 सितंबर को मुस्कान और साहिल को दोषी करार दे दिया था. जिसके बाद 14 अक्टूबर फांसी की सजा सुनाई. अदालय इस रेयर ऑफ़ द रेयरेस्ट केस माना था. अदालत के फैसले के बाद साहिल और मुस्कान के आंसू निकल आए थे.
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सौरभ की हत्या कर ड्रम में भर दी थी लाश
मामला मार्च 2025 में सौरभ राजपूत की हत्या से जुड़ा है. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, हत्या के बाद शव के टुकड़े कर उन्हें नीले ड्रम में रखा गया था और सीमेंट भरकर छिपाने की कोशिश की गई थी. इस मामले में मेरठ की जिला अदालत ने 30 सितंबर 2026 को मुस्कान और साहिल को हत्या तथा सबूत मिटाने के आरोपों में दोषी ठहराया था. इसके बाद 14 अक्टूबर को दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई.
मेरठ की अदालत में मामले की सुनवाई करीब 13 महीने चली थी, जिसमें अभियोजन पक्ष ने 22 गवाह पेश किए थे. हाईकोर्ट में अपील पर आगे सुनवाई होगी. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि अदालत इस मामले में क्या फैसला देगी.
जिस तरह से मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या कर उसके शव को नीले ड्रम में भर दिया था, उससे देश भर में आक्रोश देखने को मिला था. लोगो ने दोनों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी.
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